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चमोली पुलिस की त्वरित कार्यवाही, फायरिंग करने वाला अभियुक्त को किया गिरफ्तार
बदरीनाथ : श्री बदरीनाथ धाम में फायरिंग की घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने वाले अभियुक्त को कोतवाली श्री बदरीनाथ पुलिस ने किया गिरफ्तार।
16 अगस्त को वादी अनुज सिंह पुत्र किशन सिंह निवासी लामबगड़ थाना गोविन्दघाट हाल बामणी थाना बदरीनाथ द्वारा कोतवाली बदरीनाथ में 15 अगस्त की रात्रि को विनीत सैनी पुत्र रामपाल सैनी निवासी 488/2 गली न0 11 रामनगर थाना गंगनहर रुड़की हरिद्वार द्वारा प्रार्थी व उसके भाई कुलदीप सिंह पर जान से मारने की नीयत से अपने पिस्टल से फायर करने, मारपीट करने, गाली गलौज करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर कोतवाली श्री बद्रीनाथ पर मु0अ0सं0 07/2023 धारा 307/323/504/506 भादवि बनाम विनीत सैनी पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री लक्ष्मी प्रसाद बिज्लवाण के सुपुर्द की गयी। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा श्री बदरीनाथ धाम में घटित अपराध की संवेदनशीलता को गंभीरता से लेकर तत्काल अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही के निर्देश दिए। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपाधीक्षक चमोली प्रमोद शाह पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक बृजमोहन राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा आज 17 अगस्त को अभियुक्त विनीत सैनी पुत्र रामपाल सैनी उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त पिस्टल के साथ उसकी दुकान के पास से ही गिरफ्तार किया गया। गहन विवेचना के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त का लाइसेंसी पिस्टल जनपद हरिद्वार से निर्गत है। प्रथम दृष्टया अभियुक्त द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया है इसलिए अभियोग में धारा 30 शस्त्र अधिनियम की वृद्धि की गयी और उपयुक्त घटना में प्रयुक्त पिस्टल को पुलिस ने जब्त कर लिया। अभियुक्त के लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट संबंधित जनपद हरिद्वार को प्रेषित की जा रही है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री बदरीनाथ धाम की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय व्यापारियों/होटल संचालकों आदि के साथ अन्य जनपदों से उपलब्ध लाइसेंसी शस्त्रों के सत्यापन किए जाने के भी निर्देश प्रभारी निरीक्षक श्री बदरीनाथ को दिए गए।