विवाह समारोह के लिए मिलेंगे दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर, चमोली प्रशासन ने जारी की व्यवस्था
गोपेश्वर। एलपीजी गैस आपूर्ति में आई दिक्कतों के बीच चमोली प्रशासन ने विवाह समारोहों के लिए राहतभरी व्यवस्था लागू की है। अब शादी-ब्याह जैसे आयोजनों के लिए जरूरत के अनुसार अधिकतम दो व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
यह व्यवस्था उत्तराखंड शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत लागू की गई है। शासनादेश के अनुसार विवाह समारोहों के लिए एलपीजी गैस आवंटन हेतु 10 प्रतिशत एसओपी निर्धारित की गई है, ताकि सामाजिक आयोजनों में आमजन को परेशानी का सामना न करना पड़े।
आवेदन के बाद मिलेगी अनुमति
जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चमोली में यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है। विवाह समारोह के लिए गैस लेने के इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
जांच के बाद जारी होगी संस्तुति
जिला पूर्ति विभाग के अनुसार प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल के बाद पात्र आवेदकों को अस्थायी गैस कनेक्शन जारी करने के लिए संस्तुति दी जाएगी। इसके बाद संबंधित एलपीजी वितरक की ओर से अस्थायी कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।
विभाग ने लोगों से की अपील
जिला पूर्ति अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आवेदन करें। साथ ही किसी भी प्रकार की भ्रांति, परेशानी या जानकारी के लिए विभाग से संपर्क कर आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करें।
