केएस असवाल
गौचर / चमोली : जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निष्पक्ष चुनाव के संबंध में जारी अपील को पुलिस ने लोगों में किए वितरित।
जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली द्वारा 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव से संबंधित अपील को नगरपालिका क्षेत्र गौचर में स्थानीय चौकी पुलिस द्वारा व्यापारियों सहित अन्य लोगों में बांटे गये। वितरित किए गये अपील में कहा गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रुप में कोई परितोष देता है या लेता है तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार एक वर्ष तक के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी, निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उड़न दस्ते, रिश्वत देने और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते के लिए गठित किए गये हैं, जो निर्वाचकों को डराने व धमकाने में लिप्त है।
सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज़ करें, और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नंबर 1950 पर सूचित करना चाहिए साथ ही निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा धनराशि रू. 50000 : 00 से अधिक की नकदी के परिवहन पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखने चाहिए।