ऊखीमठ – विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के दृष्टिगत रिटर्निंग अधिकारी रुद्रप्रयाग द्वारा विदेशी मदिरा दुकान तिलवाड़ा में औचक निरीक्षण किया गया जिसमें विभिन्न लोगों को दी गई मदिरा का अंकन पाया गया की निरीक्षण रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मनुज गोयल ने विदेशी मदिरा दुकान तिलवाड़ा को सील करने के निर्देश दिए हैं साथ ही उक्त संबंध में अनुज्ञापी को तीन दिन अंतर्गत स्पष्टीकरण हेतु निर्देशित किया गया है।
जिलाधिकारी मनुज गोयल ने अनुज्ञापी अवतार सिंह पुत्र उदय सिंह निवासी जखोली को नोटिस जारी करते हुए अगवत कराया कि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत औचक निरीक्षण के दौरान भाजपा के अमित रावत के नाम पर विभिन्न लोगों को दी गई मदिरा का अंकन था जिससे यह परिलक्षित होता है कि राजनैतिक पार्टियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मदिरा का अवैध रूप से वितरण किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने अनुज्ञापी को नोटिस जारी करते हुए अगले तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा है साथ ही संबंधित अधिकारियों को दुकान का स्टाॅक लेते हुए दुकान सील करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं बीते मंगलवार को आबकारी अधिकारी द्वारा रुद्रप्रयाग में स्थित विदेशी मदिरा की दुकान में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान एक्साईज रजिस्टर के साथ अन्य रजिस्टर पाया गया जो अलग-अलग तिथि व महीनों में दुकान का लेखा-जोखा प्रदर्शित कर रहा है साथ ही पूर्व में अनुज्ञापी को क्रेता के नाम, पते व क्रय की गई मदिरा की मात्रा रजिस्टर में अंकन हेतु निर्देशित किया गया था उक्त रजिस्टर भी सही प्रकार से अनुरक्षित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त दुकान में उपस्थित पांच विक्रेताओं के नाम में भी विरोधाभास पाया गया। अनुज्ञापी द्वारा स्पष्टीकरण में अपनी त्रुटि को स्वीकार किया गया जिसके बाद आबकारी अधिनियम की धारा-34, 64 व 74 के अंतर्गत पाई गई अनियमितताओं को लेकर अनुज्ञापन को एक दिन हेतु निरस्त कर दिया गया साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी आरोपित किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अनुज्ञापी को भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति होने पर गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि जुर्माना राशि जमा होनेे के पश्चात् ही विक्री की अनुमति दी जाएगी।