विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए चमोली की तीन विधानसभाओं में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आरओ एवं एआरओ के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमन्त कुमार वर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10क के अनुसार निर्हरित व्यक्तियों की सूची जारी कर दी गई जो ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर आर ओ कार्यालय में उपलब्ध है जिसे नामांकन के समय प्रत्याशी को दिया जाएगा। इस बार निर्वाचन व्यय की उच्च सीमा 40 लाख कर दी गई है। नाम वापसी की अन्तिम तिथि के बाद आरओ द्वारा प्रत्याशी एवं एजेन्ट के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के प्राविधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। प्रत्याशी को निवार्चन के दौरान तीन बार अपने व्यय लेखा रजिस्टरों की जांच व्यय प्रेक्षक से करानी होगी। निरीक्षण के समय जनता का कोई सदस्य उपस्थित रह सकता है एवं निरीक्षण के उपरान्त 1 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से भुगतान कर लेखा रजिस्टर की छायाप्रति प्राप्त कर सकता है। लेखा निरीक्षण न कराने वाले अभ्यार्थियों को आर ओ द्वारा नोटिस व तत्पश्चात सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा जनसभा, रैली, प्रचार वाहनों आदि की अनुमति के लिए आर ओ के कार्यालय में सिंगल विण्डों सिस्टम प्रणाली बनाई गई है।
प्रशिक्षण शिविर में आरओ बद्रीनाथ अभिनव शाह, आरओ कर्णप्रयाग संतोष कुमार पाण्डेय, आरओ थराली कमलेश मेहता, दीपिका चौहान व तीनों विधानसभाओं के एआरओ उपस्थित रहे।