गोपेश्वर : मंगलवार को प्रगति वेडिंग प्वांइट में तम्बाकू नियंत्रण जागरूकता विषयक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ मुख्य अतिथि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर ने किया।
उन्होंने सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पादन(कोटपा) अधिनियम 2003 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों का सेवन करना दण्डनीय अपराध है। फिर भी कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसा करते हैं हमें उन्हें जागरूक करना है। साथ ही सभी को अपने विभाग व विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम करने चाहिए। अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। ताकि बच्चे इस की तरह की व्यसनों से बच सके।
कार्यशाला में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ चमोली द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादन (कोटपा) अधिनियम-2003 के बारे में जागरूक किया और तम्बाकू उत्पादों से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एसीएमओ वीपी सिंह, डॉ जैन, प्रो. दर्शन नेगी व प्रो मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ती सुशीला सेमवाल तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल रहे।