जिला मुख्यालय गोपेश्वर में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया।
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य शशिभूषण मैठाणी ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार की ओर से इस मंच का गठन किया गया है। ताकि किसी प्रकार की समस्या का त्वरित निदान हो सके। बताया कि उपभोक्ताओं के कई अधिकार हैं। लेकिन जागरुकता के अभाव में उपभोक्ता उनका लाभ नहीं ले पाते हैं। कहा कि विद्युत पोल से उपभोक्ता के घर तक 40 मीटर की दूरी जहां पर विद्युत मीटर लगना है वहां तक तार खींचने की जवाबदारी विभाग की है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि आने पर विभाग को उसे ठीक कर देना होगा। जबकि अधिकांश शिकायत आती है कि विभाग तार के अतिरिक्त धन लेता है या फिर उपभोक्ता से तार मंगवाता है। यह भी जानकारी दी कि मीटर के खराब होने पर 1912 पर शिकायत दर्ज करने पर तीन दिन के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली दी जाएगी। साथ ही तीन दिन के भीतर मीटर भी बदला जाएगा। अन्यथा विभाग को उपभोक्ता को मुआवजा देना होगा।