पांच करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले जनशक्ति मल्टीस्टेट/मल्टीपरपज को-ऑपरेटिव सोसायटी के मुख्य सरगना को चमोली पुलिस ने गैर प्रान्त दिल्ली से किया गिरफ्तार।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- अभियुक्तगण कपिलदेव राठी निवासी पता राठी बिल्डिग प्लाट नम्बर 231/18 मैट्रो पिलर 440 नागलोई दिल्ली, हाल निवासी 119 साखोल बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा।
ईनाम- जिस पर ₹25000/- का इनाम घोषित था।
आपराधिक घटनाक्रम- दिनांक 23/03/2022 को थाना गोपेश्वर पर मु0अ0सं0 13/22 धारा 120बी,406,420 भादवि व 3 उत्तराखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभियुक्तगण (1)-कपिलदेव राठी निवासी राठी बिल्डिग प्लाट नम्बर 231/18 मैट्रो पिलर 440 नागलोई दिल्ली, हाल निवासी 119 साखोल बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा,
2- मोनिका कपूर निवासी हाल राठी बिल्डिंग प्लाट नम्बर 231/18 मैट्रो पिलर 440 नागलोई दिल्ली
3- पंकज गम्भीर निवासी हाल राठी बिल्डिंग प्लाट नम्बर 231/18 मैट्रो पिलर 440 नागलोई दिल्ली
4- अनिल रावत पुत्र जय सिंह निवासी ढालवाला थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल के विरुद्ध स्थानीय लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराये गये। अभियुक्तगण द्वारा लोगों का पैसे जमा करने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे लेकर फरार हो गये। जिसमें अभियुक्तगणों द्वारा लगभग 05 करोड़ रूपये का गबन कर धोखाधड़ी की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध इसी प्रकार जनपद के अन्य थानों (1)- कोतवाली चमोली पर पंजीकृत मु0अ0 सं0- 35/2022 धारा धारा 420/406/120(बी) भादवि, उत्तराखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानों में ) अधिनियम 2005 की धारा -3, (2)- कोतवाली जोशीमठ पर पंजीकृत मु0अ0 सं0- 23/2022 धारा धारा 420/406/120(बी) भादवि, उत्तराखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानों में ) अधिनियम 2005 की धारा -3, (3)थाना पोखरी पर पंजीकृत मु0अ0स0 02/2023 धारा 420/120(बी)भादवि, उत्तराखण्ड जमाकर्ताओं के हितों का सरंक्षण (वित्तिय प्रतिष्ठानों मे ) अधिनियम 2005 की धारा -3
इस प्रकार अभियुक्तगणों उपरोक्त द्वारा कोऑपरेटिव सोसायटी का दुरुपयोग कर लोगों को अपनी पंजीकृत सोसायटी को बैंक के रुप में प्रसारित कर जमा धनराशि को निश्चित अवधि में वापस करने के वचन के साथ प्राप्त किए गए लेकिन अभियुक्तगणों द्वारा जमाकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गयी। अभियुक्तगणों के द्वारा जनपद में कुल 05 करोड से अधिक की धनराशि का धोखाधड़ी कर गबन किया गया।
उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु पुलिस अधीक्षक चमोली श्री प्रमेन्द्र डोबाल महोदय के निर्देशन में अलग-अलग टीमें गठित की गई। जिस पर दिनांक 05/07/2023 को उक्त जनशक्ति मल्टीस्टेट/मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष एवं अभियोग के मुख्य अभियुक्त कपिल देव राठी को व0उ0नि0 गोपेश्वर श्री संजीव चौहान, उ0नि0 श्री शिवदत्त जमलोकी, उ0नि0 श्री विनोद कुमार गठित टीम द्वारा क्राइम ब्रांच दिल्ली की सहायता से सम्भावित स्थानों पर दबिश देकर बकरवाला नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। जिस पर 25000/- रुपए का ईनाम घोषित था । अभियोग के अन्य अभियुक्तगणों पंकज गम्भीर, अनिल रावत को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है । अभियुक्तगणों के द्वारा धोखाधडी कर जमा की गयी धनराशि से सम्बन्धित बैंक खातों को सीज किया गया है । कपिल देव राठी जो कि प्रश्नगत सोसायटी का अध्यक्ष है तथा मुख्य अभियुक्त है। अभियुक्त गणों द्वारा संगठित होकर आर्थिक अपराध किया गया एवं निरन्तर आर्थिक अपराध किए जाने पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना चमोली पर गैंगस्टर एक्त के अंतर्गत मु0अ0सं0 10/23 धारा 2(ख)(1)/2(ख)/(xi)/3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।