गोपेश्वर : उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका में पारित आदेशों के क्रम में वन पंचायतों के गठन संबधी अभिलेख ऑनलाइन करने और जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्याें को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में संबधित विभागों के साथ बैठक आयोजित की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि वन एवं राजस्व विभाग आपस में समन्वय बनाते हुए वन पंचायतों के समस्त अभिलेख एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम तहसीलों में वन पंचायतों के गठन सम्बन्धी रिकॉर्ड की जांच कर जनपद में गठित वन पंचायतों के अभिलेख, सीके-53 वन विभाग को उपलब्ध करें। ऐसी गठित वन पंचायतें जिनके नाम खतौनी में दर्ज हैं, लेकिन उनके अभिलेख उपलब्ध नहीं है, तो उन वन पंचायतों का समिति के माध्यम से भौतिक सत्यापन किया जाए। बैठक में गैरसैंण तहसीलदार के उपस्थित न रहने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
- जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत व जिला पंचायत से प्लास्टिक एवं नॉन-बायोडीग्रेडेबल वेस्ट का उचित निस्तारण के संबध में प्रमाण पत्र लिया जाए। बल्क वेस्ट जनरेटर और वेस्ट जनरेटर संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राविधानों के अनुसार कूडे का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों को निर्देशित किया कि सोर्स सेग्रिगेशन एवं डोर-टू-डोर कूडा संग्रह पर फोकस करते हुए प्रत्येक नगर कस्बे को डस्टबीन फ्री करें। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए। एआरटीओ को सभी प्राइवेट और पब्लिक वाहनों में गारबेज क्लेक्शन बिन लगवाने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक में डीएफओ इन्द्र सिंह नेगी, डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे, डीएफओ बी. मर्तोलिया, मुख्य विकास अधिकारी डा.ललित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक सैनी, एसडीएम कमलेश मेहता, एसडीएम कुमकुम जोशी सहित सभी खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।