कोविड-19 के कारण विभिन्न पर्यटन गतिविधियों एवं चारधाम यात्रा की व्यवस्था से सम्बन्धित व्यक्तियों के व्यवसाय पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उत्तराखण्ड सरकार ने पर्यटन उद्योग को उबारने हेतु पर्यटन व्यवसाय में संलग्न व्यवसायियों को राज सहायता देने का प्राविधान किया गया है। इसके अन्तर्गत पर्यटन विभाग व अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय के विभिन्न गतिविधि में संचालन कार्मिकों को प्रतिमाह रू0 2000/- की दर से छह माह तक आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाएगा।
एडवेंचर टूअर आपरेटर व टुअर आपरेटर को एक मुश्त रू0 10000/-की राज सहायता दी जानी है। जनपद चमोली में प्रथम चरण के अन्तर्गत 13 अगस्त को होटल/रेस्टोरेन्ट व्यवसाय में संलग्न 533 कार्मिकों को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में रू0 2000/- की प्रथम किस्त वितरित कर दी गयी है। जनपद में कार्यरत एडवेंचर टूअर आपरेटर व टुअर आपरेटर के अन्तर्गत पंजीकृत 48 फर्मो को रू0 10000/- की एक मुश्त राज सहायता दी गयी है। इस प्रकार जनपद में प्रथम किस्त के रूप में रू0 15,46,000.00 का वितरण किया गया है। अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसायियों को भविष्य में भी राज सहायता वितरित की जायेगी।