नाबालिग का शारीरिक शोषण करने वाले अभियुक्त को पिथौरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल।
कोतवाली पिथौरागढ़ में एक नाबालिग लड़की द्वारा तहरीर दी थी कि वर्ष 2022 में उसके पिता द्वारा उसकी शादी रविन्द्र सैलाल पुत्र दुर्गा सैलाल निवासी देवलगांव धारचूला, हाल रई पिथौरागढ़ के साथ की गई थी। जिस दौरान वह 16 वर्ष की थी। पुलिस द्वारा नाबालिग पिता व रविन्द्र सैलाल पर बाल विवाह का मुकदमा दर्ज कर दोनों को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल भेजा गया था। रविन्द्र सैलाल 4-5 माह पहले जमानत पर बाहर आया था। जिसके द्वारा उक्त नाबालिक को जरूरी सामान दिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 376 IPC व 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में विवेचक उ0नि0 आरती द्वारा मय पुलिस टीम के 9 सितम्बर को अभियुक्त रविन्द्र सैलाल उपरोक्त को धमौड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बालिका का पिता वर्तमान में जेल में निरूद्ध है।