ऊखीमठ : विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर फेयर डिजिटल फाईनेंस की थीम पर विकास भवन के सभागार में जिला पूर्ति विभाग के तत्वावधान में माननीय सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग विजयपाल सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय विचार गोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, संवर्धन और समय से उनकी समस्याओं के उचित समाधान की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य ने कहा कि उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी संसद में 1962 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जाॅन एफ. केनेडी द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों पर ऐतिहासिक भाषण दिया गया था तभी से आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को होने वाली ठगी एवं धोखाधड़ी से बचाना है तथा वर्तमान डिजिटल दौर के बारे में भी सभी उपभोक्ताओं को जागरुक करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आॅनलाइन सिस्टम के माध्यम से भी कई मामले धोखाधड़ी के आए हैं इसके लिए सभी को फेयर डिजिटल सिस्टम के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने उपभोक्ताओं से यह भी अपेक्षा की है कि सामान लेते समय दुकानदार से अवश्य ही पक्का बिल लेना चाहिए। किसी प्रकार की ठगी होने पर जिला उपभोक्ता आयोग में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की खरीद पर उपभोक्ता आयोग द्वारा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। 50 लाख रुपए से अधिक की खरीद पर ही न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। जिस पर शिकायत करने पर उपभोक्ता फोरम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित उपभोक्ता को हुई क्षतिपूर्ति का मुआवजा दिलाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को जागरुक करने के लिए ग्राम स्तर पर गोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया जाए तथा क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए उन्हें जागरुक किया जाए ताकि होने वाली ठगी एवं धोखाधड़ी से उपभोक्ताओं को बचाया जा सके।
इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी एम.के. डोभाल ने उपस्थित अधिकारी एवं उपभोक्ताओं को विश्व उपभोक्ता दिवस की बधाई दी तथा जानकारी देते हुए कहा कि भारत में 1986 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रभावी किया गया तथा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि किसी भी सामान की खरीददारी पर उसका पक्का बिल लेना आवश्यक है। यदि किसी भी उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है तो इस संबंध में उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला उपभोक्ता फोरम में लिखित रूप में दर्ज करा सकता है।
एक दिवसीय कार्यशाला में अभिहीत अधिकारी मनोज सेमवाल, सहायक निदेशक डेयरी श्रवण कुमार शर्मा, पूर्ति निरीक्षक तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए उपभोक्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पूर्ति निरीक्षक शैलेंद्र सिंह नेगी द्वारा किया गया।